
Pension : अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, प्रोविडेंट फंड (PF) में आपका पैसा कटता है और 10 साल तक नौकरी कर ली है तो आप भी पेंशन के हकदार हैं. आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होने वाले फंड का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है.
EPFO : अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, प्रोविडेंट फंड (PF) में आपका पैसा कटता है और 10 साल तक नौकरी कर ली है तो आप भी पेंशन के हकदार हैं। आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होने वाले फंड का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है, जिसको मैनेज करने का काम ईपीएफओ (EPFO) का होता है. EPS को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था। यह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए है। इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आपके नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल होगा। हालांकि यह पेंशन आपको 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलनी शुरू होगी। अब जानते हैं कि इस स्कीम के तहत आपकी पेंशन कितनी बनेगी।
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मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है। ऐसे में 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे।
मान लिया कि आपने 23 साल में नौकरी शुरू की है और 58 साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हैं। यानी आपके नौकरी की अवधि 35 साल रही। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 15000 रुपये है। किसी भी कर्मचारी का EPS से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है।
मंथली पेंशन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा /70.
EPFO Rules : मौजूदा नियम पर कितनी बनेगी पेंशन
मंथली पेंशन: 15,000X 33/70 = 7500 रुपए