
सिसोदिया और कविता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उनकी पहले दी गई न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो गई. इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन के पीछे आपराधिक साजिश के ‘मुख्य साजिशकर्ताओं’ में से एक हैं.
दिल्ली की कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है. इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी हिरासत बढ़ा दी थी.
सिसोदिया और कविता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उनकी पहले दी गई न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो गई. इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन के पीछे आपराधिक साजिश के ‘मुख्य साजिशकर्ताओं’ में से एक हैं.